Contract
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ बनाम
वी. डलहौजी प्रॉपर्टीज़ लललमर्टेड, और ▇.▇▇.आर.
30 मार्च 1994
[क। रामास्वामी और ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇.े ज.]
ककरायेदारी कानून - मकान माललक ककरायेदार लववाद - पक्षों के बीर् समझौता - पार्र्टचयों को आदेश में बताई गई शतों से समझौता करने के ललए समझौता लवलेख दालखल करने का लनदेश कदया जाता ह।ै
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ और ककरायेदार के बीर् करीब 40 साल तक लबा मुकदमा र्ला। सवोच्च न्यायालय के समक्ष
कायचवाही के लंलबत रहने के दौरान, पार्र्टचयों ने एक कोर्टा समझौता ककया।
इस न्यायालय ने अपील का लनपर्टारा करते हुए,पार्र्टचयााँ रलजस्री में समझौता लवलेख दालखल करेंगी,
उनके द्वारा लवलिवत हस्ताक्षररत। समझौते में लनम्नलललखत शतें शालमल होंगी आदेश में लनर्दष्ट. [226-जी]
लसलवल अपीलीय क्षेत्रालिकार: लसलवल अपील संख्या 2846 /1979.
अपील संख्या 151/1975 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के लनर्चय और आदेश कदनांक 22.8.79 से। ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, एर्.के. ▇▇▇▇, ▇▇.के. ▇▇▇▇ और ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ के ललए अपीलकताच.
▇▇.▇▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, पी.आर. उत्तरदाताओं की ओर से ▇▇▇▇▇▇▇ और ▇▇▇▇ ▇▇▇।
न्यायालय का लनम्नलललखत आदेश कदया गया:- 40 वषों से अलिक समय से र्ला आ रहा मुकदमा अब पार्र्टचयों द्वारा ककए
गए समझौते के साथ समाप्त हो गया ह। पार्र्टचयों की ओर से पेश होने वाले वकील को आज से छह सप्ताह के भीतर पार्र्टचयों
द्वारा लवलिवत हस्ताक्षररत समझौता लवलेख रलजस्री में दालखल करने का लनदेश कदया जाता ह। इसमें लनम्नलललखत शतें शालमल हैं:
वह समझौता करेगा
(1) कक अपीलकताच-ककरायेदार 1 जनवरी 1994 से शुरू होने वाले मुकदमे के पररसर के ललए दो लाख रुपये (2 लाख रुपये) का मालसक ककराया भुगतान करेगा। जनवरी और फरवरी के महीनों के ललए ककराया, 1994 का भुगतान 31 जुलाई, 1994 को या उससे पहले ककया जाएगा। मार्च, 1994 महीने का ककराया 12 अप्रैल, 1994 को या उससे पहले भुगतान ककया जाएगा। बाद के ककरायेदारी महीनों के ललए। ककरायेदार को प्रत्येक अगले महीने की 12 तारीख को या उससे पहले मालसक ककराया का भुगतान करना होगा।
(2) मुक़दमे की संपलत्त के संबंि में देय सभी कर, नगरपाललका या अन्यथा, प्रलतवादी-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ द्वारा वहन ककया जाएगा।
(3) ककरायेदार/अपीलकताच उत्तरदालयत्व का भुगतान करने के ललए उत्तरदायी होगा-मुक़दमे के लपछले उपयोग और कब्जे के मुआवजे के रूप में डेंर्ट/मकान माललक पररसर, जैसा कक नीर्े कदया गया ह।ै
1.
(i) 1.1.1979 और 31.12.1983 के बीर् की अवलि के ललए @ रु. 15,000 (पन्रह हजार रूपये) प्रलत माह। (ii)1.1.1984 ओर 31.12.1988 के बीर् की अवलि के ललए @ रु. 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) प्रलत माह। (iii)1.1.1989 और 31.12.1993 के बीर् की अवलि के ललए @ रु. 35,000 (पैंतीस हजार रुपये) प्रलत माह
(4) खंड 3 के तहत सूर्ट पररसर के ललए मुआवजे के रूप में देय रालश, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ के ललए ककराए और लाइसेंस शुल्क के ललए पहले से भुगतान की गई रालश घर्टाकर, ककरायेदार द्वारा मकान माललक को अभी भी देय मुआवजे की बकाया रालश होगी।
(5) अपीलकताच द्वारा सौंपे गए र्ेक/ड्राफ्र्ट (संख्या 136)। ककरायेदार/ककरायेदार को प्रलतवादी/मकान माललक को बकाया ककराया और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के ललए, कु ल लमलाकर रु. 6,62,320 रुपये अपीलकताच/ककरायेदार को वापस कर कदए जाएंगे और ऐसे ररर्टनच के 60 कदनों के भीतर अपीलकताच/ककरायेदार प्रलतवादी/मकान माललक को रुपये की
उक्त रालश का भग
तान करेगा। 6,62,320. यह रालश रु. 6,62,320 को उपरोक्त खड
4 के तहत लनर्दष्ट
▇▇▇▇ के लवरुद्ध
समायोलजत ककया जाएगा क्योंकक ककराए और लाइसेंस शुल्क के ललए पहले ही भगतान की गई रालश होगी वाद पररसर
के ललए और उसके बाद देय मुआवजे की कु ल रालश में से शेष रालश का भग
(212) वषों में समान पांर् अिच-वार्षचक ककश्तों में ककया जाएगा।
तान अपीलकताच/ककरायेदार द्वारा दो और डेढ़
यकद मुआवजे की शेष रालश को समान पांर् अि-च वार्षचक ककश्तों में भुगतान करने में कोई र्ूक होती है, तो ककरायेदार को देय रालश पर उस तारीख से 25% प्रलत वषच की दर से ब्याज देना होगा, लजस कदन ऐसी रालश बकाया हो
सकती ह। भुगतान की लतलथ तक इस न्यायालय द्वारा जारी लनदेश के अनुसार, अपीलकताच ने रुपये की रालश जमा की थी।
इस न्यायालय की रलजस्री के पास 1,50,000 रुपये हैं और वही रालश अपील में प्रलतवादी के खाते में जमा ह। प्रलतवादी
को इसे वापस लेने की अनुमलत ह। ▇▇▇▇▇▇▇ को उक्त रालश के ललए प्रलतवादी के पक्ष म,ें जैसा भी मामला हो, र्ेक या ड्राफ्र्ट
जारी करने का लनदेश कदया जाता ह। समायोलजत की जाएगी।
1,50,000. यह रालश भी उपरोक्त खड
3 के तहत देय मुआवजे की रालश के लवरुद्ध
इसमें कहा गया है कक 13 जून 1975 से 15 नवंबर 1979 तक रु. मेससच एम.जी. को 5,40,000 का भुगतान ककया गया। ▇▇▇▇▇▇▇, प्रलतवादी/मकान माललक का वकील, रुपये की दर से ककराए के रूप में। 10,000 प्रलत माह. ककरायेदार/अपीलकताच के लवद्वान वकील ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ द्वारा कहा गया है कक रालश को देय मुआवजे के रूप में जमा ककया
जाएगा। दस
▇▇ ओर, यह ▇▇▇▇ ▇▇.पी. द्वारा कहा गया ह।
▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇/प्रलतवादी के वकील ने कहा कक 1.1.1979 से
पहले जो भी बकाया ककराया था, उसे ऐसे बकाया में समायोलजत ककया जाएगा और यकद कोई शेष रालश होगी तो उसे
1.1.1979 से देय मुआवजे के ललए क्रे लडर्ट कदया जाएगा। र्ूाँकक हमने 1.1.1979 से पहले ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ के ललए ककराए और
लाइसेंस शुल्क भग करने के ललए खलु
तान की बकाया ▇▇▇▇ को ध्यान में नहीं रखा है, यह पार्र्टचयों के ललए मेज पर बैठने और लववाद को हल
ा है कक 1.1.1 से पहले ककतना बकाया था। 1979 और ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ द्वारा ककराए और लाइसेंस शुल्क
के रूप में प्राप्त बकाया रालश में से, ककरायेदार को क्रे लडर्ट कदया जाना र्ालहए। ऐसी शेष रालश 1.1.1979 को या उससे देय मुआवजे में जमा की जाएगी। यकद 1.1.1979 से पहले कोई बकाया बकाया था, तो यह लनपर्टान उस अवलि को कवर नहीं करता ह।ै
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कक संबंलित बैंक लजसके पास र्ेक और ड्राफ्र्ट जमा ककए गए थे और अब पडे हुए हैं, नवीनीकरर् और पुनः जारी करेगा।उलर्त पुनवैिीकरर् के बाद ▇▇▇▇ और ड्राफ्र्ट।
(6) अपीलकताच इस बात से सहमत है कक 1.4. 1.4.1994 वे स्वालमत्वािीन पररसर पर कोई होर्डिंग प्रदर्शचत
नहीं करेंगे और वे अपना लाइसस प्रलतवादी/मकान माललक को सौंप देंगे।
(7) अपीलकताच/ककरायेदार ऐसे नवीकरर्, मरम्मत और गर-संरर्नात्मक पररवतचन करने का हकदार होगा, लजसमें ललफ्र्ट
या ललफ्र्टों या अन्य यांलत्रक उपकरर्ों (जैसे सेंरल एयरकं लडशननंग) की मरम्मत या प्रलतस्थापन शालमल है, जो
2.
आवश्यक हो सकता ह। वाद पररसर का उलर्त उपभोग और प्रलतवादी/मकान माललक को इसके ललए कोई आपलत्त नहीं
होगी। हालााँकक, यकद कोई नवीकरर्, मरम्मत या पररवतचन करने की आवश्यकता है, तो यह ककरायेदार/अपीलकताच के ललए खुला है कक वह प्रलतवादी/मकान माललक को सूलर्त करते हुए इमारत की मुख्य संरर्ना पर प्रलतकू ल प्रभाव डाल
लबना ऐसा कर सकता ह। ऐसी मरम्मत, नवीकरर् और पररवतचन की लागत अपीलकताच/ककरायेदार द्वारा वहन की जाएगी,
और प्रलतवादी-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ द्वारा प्रलतपूर्तच के ललए उत्तरदायी नहीं ह।
(8) प्रलतवादी/मकान माललक को अपीलकताच/ककरायेदार और अपीलकताच द्वारा पहले से ही शालमल ककए गए मौजूदा रहने वालों द्वारा वाद पररसर के उपयोग और कब्जे पर कोई आपलत्त नहीं होगी। हालााँकक, ककसी नए अलिभोगी को शालमल नहीं ककया जाएगा।
(9) कक प्रलतवादी/मकान माललक ऐसा कु छ भी नहीं करेगा लजससे अपीलकताच/ककरायेदार को वाद संपलत्त के उलर्त उपयोग और कब्जे में बािा या उपरव हो।
(10) अन्य सभी मामलों में वाद पररसर की ककरायेदारी की मौजूदा शतें लागू रहगी।
(11) कक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कक यहां जो सहमलत व्यक्त की गई है उसे छोडकर, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ सूर्ट पररसर के संबंि में ककराए या उपयोग और कब्जे के मुआवजे और/या लाइसेंस शुल्क के कारर् कोई अन्य बकाया नहीं ह।ै
(12) यह समझौता उपरोक्त अपील का लनपर्टान उपरोक्त शतों में करेगा, लागत के संबंि में कोई आदेश नहीं।
(13) यह समझौता संपलत्तयों/पररसरों के संबंि में पक्षों के बीर् लंलबत सभी बकाया लववादों और मुकदमेबाजी को कवर करेगा।
(14) यह समझौता पलिम बंगाल राज्य के वकील की उपलस्थलत में अदालत में हुआ है और उन्हें समझौते और इसकी शतों पर कोई आपलत्त नहीं ह।ै
तदनुसार अपील का लनपर्टारा ककया जाता ह। कोई लागत नहीं.
ए.जी अपील लनस्ताररत
.
कु मार आशीष
अपर लसलवल जज, ▇▇.▇▇.अतरौली, अलीगढ़।
3.