अितtरN पूव-[ बोली Ĥưɉ के उƣर: bयानमार मɅ ई.पी.सी आधार पर याि£-कलवे ा खंड मीलपोèट 40/0 से मीलपोèट115/5 का िमÒटȣ के èकं धक वाले दो लेन मɅ उÛनयन Đमांक धारा िनfवदा कȧ वाèतfवक धारा बोलीदाता Ʈाराèपƴीकरण/ सुझाव उƣर मसौदा समझौता 1 धारा 7.4 इस समझौते के तहत...
fदनांक: 16.06.2017
अितtरN पूव-[ बोली Ĥưɉ के उƣर: bयानमार मɅ ▇.▇▇.▇▇ आधार पर याि£-कलवे ा खंड मीलपोèट 40/0 से मीलपोèट 115/5 का िमÒटȣ के èकं धक वाले दो लेन मɅ उÛनयन | ||||
Đमांक | धारा | िनfवदा कȧ वाèतfवक धारा | बोलीदाता Ʈारा èपƴीकरण/ सुझाव | उƣर |
मसौदा समझौता | ||||
1 | धारा 7.4 | इस समझौते के तहत रखरखाव अविध या ğुटȣ देयत अविध के गताविध के पƱात 60 (साठ) fदनɉ के भीतर Ĥािधकरण Ʈारा ठेके दार को Ĥदशन[ सरु ¢ा वापस लौटा fदया जाएगा। उपयु[N के बावजूद, दोनɉ प¢ इस बात से सहमत हɇ fक जब तक ğुटȣ देयत अविध के दौरान िचिÛहत सभी ğुfटयɉ का सधु ार नहȣं fकया जाता तब तक Ĥािधकरण Ĥदशन[ सरु ¢ा Ĥदान करने के Ĥित बा“य नहȣं होगा। | Ĥदशन[ सर¢ा कȧ रकम को लगभग 8 वषfi तक (िनमा[ण अविध+रखरखाव अविध) रोक कर रखा जाएगा और बोलीदाता के िलए यह fवƣीय भार बन जाएगा। रखरखाव अविध मɅ Ĥदशन[ सुर¢ा कȧ रकम को रखरखाव भुगतान के 5% तक घटाने कȧ और समापन Ĥमाणपğ के Ĥदान fकए जाने के पƱात 5% Ĥदशन[ सर¢ा Ĥदान करने कȧ fवनती कȧ जाती है। | बोली दèतावेज़ के अनुसार |
2 | धारा 19.10.4 (d) | ए ओ = मलू भतू ितिथ वाले महȣने मɅ िनमा[ण मशीनɉ के िलए भारत सरकार के वािणÏय तथा उƭोग मğं ालय Ʈारा जारȣ थोक मूǐय सूचीपğ (यहाँ िजसे डÞलपू ीआई कहा गया है)। | डÞल.ू पी.आई सचू ीपğ bयानमार देश के Ĥासंिगक होना चाfहए। | बोली दèतावेज़ के अनुसार |
बी ओ = मलू भतू ितिथ पर भारत मɅ हिǐदया के पtरªकरणी मɅ fबटु िमन कȧ सरकारȣ खुदरा कȧमत। | खुदरा कȧमत दर, bयानमार देश के उ×पाद के कु ल दर के अनुसार होना चाfहए। | |||
▇▇ ओ = मलू भतू ितिथ वाले महȣने मɅ Ēे कȧ डÞलपू ीआई। | डÞल.ू पी.आई सचू ीपğ bयानमार देश के Ĥासंिगक होना चाfहए। | |||
ऍफ़ ओ = मलू भतू ितिथ पर मिणपुर राÏय मɅ भारतीय तले िनगम (▇▇.▇.▇▇) के मौजूदा | खुदरा कȧमत दर, bयानमार देश के उ×पाद |
उपभोNा पbपɉ पर हाई èपीड डȣजल (एच.एस.डȣ) कȧ सरकारȣ खुदरा कȧमत। | के कु ल दर के अनुसार होना चाfहए। | |||
एल ओ = मूलभूत ितिथ वाले महȣने मɅ भारत सरकार के Įम मğं ालय के Įिमक Þयूरो Ʈारा असम राÏय के िसलचर मɅ औƭोिगक Įिमकɉ के िलए जारȣ उपभोNा कȧमत सूचीपğ (यहाँ िजसे ▇▇.पी.आई कहा गया है)। | यfद bयानमार से Įिमकɉ को िनयुN fकया जाना है, तो bयानमार के Įिमक सूिचपğɉ मɅ पtरवतन[ ɉ के अंतर और िसलचर मɅ औƭोिगक Įिमकɉ के ▇▇.पी.आई मɅ पtरवत[न के कारण बोलीदाता अंडर- कवड[ रहɅग।े कृ पया सूचीपğ को बदल कर bयानमार Įिमक सूचीपğ कर दɅ। | |||
एम ओ = मूलभूत ितिथ वाले महȣने मɅ सभी सामिĒयɉ कȧ डÞल.ू पी.आई। | डÞल.ू पी.आई सचू ीपğ bयानमार देश के Ĥासंिगक होना चाfहए। | |||
एस ओ = मूलभूत ितिथ वाले महȣने के िलए èटȣल (रȣ-बार) कȧ डÞल.ू पी.आई। | डÞल.ू पी.आई सचू ीपğ bयानमार देश के Ĥासंिगक होना चाfहए। | |||
3 | धारा 21.1 | इस समझौते के तहत अĤ×यािशत घटना के लाभɉ का दावा करने वाले प¢ (Ĥभाfवत प¢) के उसके उƣरदािय×वɉ के Ĥदश[न पर इसका Ĥभाव पड़ता है और यfद यह घटना या वƣृ ांत () Ĥभाfवत प¢ के यथोिचत िनयंğण से परे है, और () िनिƱत Ĥयासɉ से और उƣम उƭोग नीितयɉ का पालन कर Ĥभाfवत प¢ का इससे बचा नहȣं सजा कता था या उभरा नहȣं जा सकता था, और () इससे Ĥभाfवत प¢ पर आिथक[ Ǿप से Ĥितकू ल Ĥभाव पड़ा है, तो इस समझौते मɅ उपयोग fकए गए अिभåयfN अĤ×यािशत घटना या अĤ×यािशत घटना Đम का अथ[ Đमशः धाराओं 21.2, 21.3 और 21.4 के पtरभाषण अनुसार भारत मɅ घfटत कोई भी | Èयɉfक पtरयोजना का िनमाण[ काय[ bयानमार देश मɅ होना है , अतः अĤ×यािशत घटना या अĤ×यािशत घटना Đम कȧ घटना का Ĥावधान bयानमार के िलए होना चाfहए, अतः बोलीदाता इस धारा को बदल कर इस समझौते के तहत अĤ×यािशत घटना के लाभɉ का दावा करने वाले प¢ (Ĥभाfवत प¢) के उसके उƣरदािय×वɉ के | कृ पया संशोधन- और ¢ेपक- का सÛदभ[ लɅ |
या सभी गैर-राजनैितक घटना, अĤ×य¢ राजनैितक घटना और राजनैितक घटनाओं के Ǿप मɅ समझा जाएगा। | Ĥदशन[ पर इसका Ĥभाव पड़ता है और यfद यह घटना या वƣृ ांत () Ĥभाfवत प¢ के यथोिचत िनयंğण से परे है, और () िनिƱत Ĥयासɉ से और उƣम उƭोग नीितयɉ का पालन कर Ĥभाfवत प¢ का इससे बचा नहȣं सजा कता था या उभरा नहȣं जा सकता था, और () इससे Ĥभाfवत प¢ पर आिथक[ Ǿप से Ĥितकू ल Ĥभाव पड़ा है, तो इस समझौते मɅ उपयोग fकए गए अिभåयfN अĤ×यािशत घटना या अĤ×यािशत घटना Đम का अथ[ Đमशः धाराओं 21.2, 21.3 और 21.4 के पtरभाषण अनुसार bयानमार मɅ घfटत कोई भी या सभी गैर- राजनैितक घटना, अĤ×य¢ राजनैितक घटना और राजनैितक घटनाओं के Ǿप मɅ समझा जाएगा। करने कȧ fवनती करता है। | |||
4 | धारा 25.1.1 | यfद Ĥािधकरण Ʈारा ¢ितपूtरत åयfN के तरफ से इस समझौते के उपे¢ा या अनदेखी, या उǐलघं न या चूक के कारण कोई भी मुकदमा, कायव[ हȣ, काय[, माँग और दावा fकया गया है, तो उस मामले के अलावा, ठे के दार को | एक समथन[ समझौते के Ǿप मɅ bयानमार सरकार, Ĥािधकरण तथा ठे के दार के म“य एक fğप¢ीय समझौता Ĥदान करने कȧ | बोली दèतावेज़ के अनुसार |
Ĥािधकरण और उसके अिधकाtरयɉ, सवे कɉ, अिभकता[ओ,ं सरकारȣ हिèतयɉ और सरकार Ʈारा èवािम×व/ िनयंfğत हिèतयɉ/ उƭमɉ (Ĥािधकरण Ʈारा ¢ितपूtरत åयfNयɉ) को fकसी भी या सभी मुकदमɉ, काय[वाfहयɉ, कायfi, माँगɉ तथा fडज़ाइन दèतावजे ɉ मɅ fकसी भी भलू या अभावɉ या उपकृ ×य या fकसी भी अÛय कारण से इस समझौते के तहत ठे के दार के fकसी भी उƣरदािय×वɉ मɅ ठे के दार Ʈारा fकसी भी उǐलघं न या समझौते के तहत fकसी भी उƣरदािय×वɉ कȧ उपे¢ा से तीसरे प¢ Ʈारा fकया गया fकसी भी हािन, नुकसान, लागत और fकसी भी तरह या Ĥकृ ित के åययɉ के Ĥित ¢ितपूतȸ दावे के Ĥित ¢ितपूतȸ Ĥदान fकया जाएगा, बचाव, र¢ा fकया जाएगा तथा िनदȾष ठहराया जाएगा। | fवनती करते हɇ, िजसके तहत bयानमार सरकार इस समझौते के तहत ठे के दार के उƣरदािय×वɉ कȧ पतू ȸ मɅ ठेके दार को सहायता और हर तरह का सहयोग Ĥदान करेगी ताfक सभी Ĥकार कȧ मंजूरȣ तथा सहमित ĤाƯ करना आसानी से और सरलता से हो सके । | |||
5 | बोली कȧ िनयत ितिथ | वतम[ ान बोली िनयत ितिथ है 21 06 2017 | िनिƱत Ĥयास कर पाने के िलए कृ पया बोली कȧ िनयत ितिथ को कम से कम 4 सƯाह तक fवèततृ करने कȧ fवनती है। | बोली दèतावेज़ के अनुसार |